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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना !! बालिका के जन्म होने पर रू0 2000

Category : Sarkari yojana | Sub Category : मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना Posted on 2022-12-03 07:29:14

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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना !! बालिका के जन्म होने पर रू0 2000

 

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आज हम आपको जो योजना के बारे में बताने जा रहे हैं यह योजना है सरकारी योजना और यह 2019 से लागू की गई है और यह सिर्फ लड़कियों के लिए योजना बनाई गई है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कैसे इसको मतलब अपना आवेदन करा सकते हैं और कैसे आवेदन कराना है यह सब और कौन सी साइट पर वेबसाइट पर आवेदन करा सकते हैं यह आवेदन आप जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं और यह सरकारी की तरफ से आपको मुफ्त में पैसा जो मिलने वाला है मिलता है सरकारी की तरफ से मिलता है और यह पढ़ाई करने के लिए लड़कियों के और उनके जन्म पर खर्चा करने के लिए वह पैसा सरकारी तरफ से दिया जाता है यह योजना योजना इसलिए चलाया गया है कि लोग लड़की को जन्म देने मतलब जन्म से उनका देखभाल और उनका जो लोग सोचते हैं कि लड़की का जन्म ना हो तो इसलिए लोग यह सरकार द्वारा एक नया नियम 2019 में लागू किया गया है ताकि लोग ऐसा ना करें

 

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

प्रदेश मे समान लिंगानुपात स्थापित करने व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने , बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिका के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मार्च 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना 01 अप्रैल 2019 से लागू हो गई है योजना के संचालन हेतु वेब पोर्टल (mksy.up.gov.in)का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

 

 आवेदन करने के लिए जानिए डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा

1- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/ वोटर पहचान पत्र/विद्युत/ कार्ड/ वोटर पहचान पत्र/विद्युत/ टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
2- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख हो।
3- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चिया को योजना का लाभ मिल सकेगा।
4- लाभार्थी के परिवार मे अधिकतम दो बच्चे हो।
5- किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी सन्तान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकाये ही होती हैं तो केवल ऐसे अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा ।
6- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद ले लिया हो , तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप मे गोद ले ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होगी ।

लाभ की श्रेणियां


1. बालिका के जन्म होने पर रू0 2000/-एक मुश्त।
2. बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त- रू0 1000/-एक मुश्त।
3. कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त- रू0 2000/-एक मुश्त।
4. कक्षा छः में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त- रू0 2000/-एक मुश्त।
5. कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त- रू0 3000/- एक मुश्त।
6. ऐसी बालिका जिन्होने कक्षा 12वीं उतीर्ण करने के उपरान्त स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो,-को रू0 5000/- एक मुश्त


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